आयोग के बारे में (BSCPCR)

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आयोग के बारे में


बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक स्वतंत्र संगठन है जिसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अध्याय 04 धारा -17 में राज्यों में बाल अधिकार संरक्षण के अंतर्गत संगठित किया गया है आयोग को अधिनियम की धारा -14 के तहत वीहित विषयों की जांच करते समय सिविल न्यायालय के समान वे सभी शक्तियां दी गई है को सिविल क्रिया संहिता,1908(1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं ।

आयोग राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को प्रवाहित करने की कल्पना करता है, साथ ही राज्य, जिला और प्रखंड स्तरों पर विशिष्टताओं और प्रत्येक क्षेत्र की मजबूती को ध्यान में रखते हुए समग्र प्रतिक्रियाएँ देने की अपेक्षा करता है। हर बच्चे तक पहुंचने के लिए यह समुदायों और परिवारों में गहरी पैठ बनाना चाहता है और यह अपेक्षा करता है कि क्षेत्र के अनुभव उच्च स्तर पर सभी प्राधिकरणों से मिलने वाले समर्थन को सूचित करें।

इस प्रकार आयोग राज्य की अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्थागत निर्माण प्रक्रिया, स्थानीय निकायों के स्तर पर विकेंद्रीकरण का सम्मान और बच्चों तथा उनकी भलाई के प्रति व्यापक सामाजिक चिंतन करता है।

बच्चों के प्रति हो रहे अन्याय को रोकने के लिए साथ आएं

चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन - 1098,
पुलिस - 112